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    नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष अब सीधे चुने जाएंगे: विधेयक पारित होते ही पार्षदों की हॉर्स ट्रेडिंग पर लगी रोक

    सरकार का दावा— ‘जनता को मिलेगा ज्यादा अधिकार, पारदर्शिता बढ़ेगी’

    विधेयक पेश करते हुए सरकार ने कहा कि मौजूदा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में अक्सर दबाव, गुटबाजी और धनबल का उपयोग बढ़ जाता है। कई मामलों में आरोप लगे कि पार्षदों की खरीद-फरोख्त कर अध्यक्ष पद पर कब्ज़ा जमाया जाता है।


    सरकार का तर्क है कि अब अध्यक्ष सीधे जनता चुनेंगी, जिससे उनका जनाधार मजबूत होगा और वे परिषद के सामने ज्यादा जवाबदेह होंगे।
    इसके साथ ही सरकार का कहना है कि लोकल बॉडी की निर्णय-प्रक्रिया में स्थिरता आएगी और प्रशासनिक कामकाज में अनावश्यक राजनीतिक खींचतान कम होगी।
    सरकार ने इसे स्थानीय लोकतंत्र में सुधार और नागरिकों को अधिक अधिकार देने का कदम बताया है।

    विपक्ष की चिंता— ‘गुटबाजी कम नहीं होगी, बल्कि संघर्ष और बढ़ेगा’

    विधेयक के पारित होते ही विपक्ष ने इसे ‘जल्दबाज़ी’ में लिया गया फैसला बताते हुए चिंता जताई।
    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि डायरेक्ट चुनाव व्यवस्था में भी विवाद कम नहीं होंगे, बल्कि अध्यक्ष और पार्षदों के बीच टकराव और बढ़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक शक्ति अब दो ध्रुवों में बंट जाएगी।
    कुछ विपक्षी विधायकों ने दलील दी कि सीधे चुना गया अध्यक्ष अधिक अधिकार और जनसमर्थन का दावा करके परिषद को नज़रअंदाज़ कर सकता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे।
    विपक्ष ने इस फैसले को पुनर्विचार के लिए समिति के पास भेजने की मांग की, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया।
    हालांकि विपक्ष ने साफ किया कि वे इस मामले को भविष्य में भी उठाते रहेंगे और इसके प्रभाव पर निगरानी रखेंगे।

    स्थानीय राजनीति में बदलाव— चुनावी रणनीतियों में बड़ा असर

    डायरेक्ट चुनाव प्रणाली लागू होने के बाद स्थानीय निकाय चुनावों का पूरा ढांचा बदल जाएगा। अब उम्मीदवारों को पार्षदों के बजाय सीधे जनता तक पहुंचना होगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर प्रचार और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी।
    विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से राजनीति में नए चेहरे और युवा नेतृत्व को मौका मिल सकता है, क्योंकि जनता अपनी पसंद के उम्मीदवार को सीधे चुन सकेगी।
    दूसरी ओर, यह भी आशंका जताई जा रही है कि मजबूत राजनीतिक दलों का वर्चस्व और बढ़ जाएगा, क्योंकि वे बड़े स्तर पर प्रचार कर पाएंगे।
    यह भी कहा जा रहा है कि अब अध्यक्षों की भूमिका और जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए भी सरकार नए प्रावधान ला सकती है, ताकि राजनीतिक और प्रशासनिक समन्वय बनाए रखा जा सके।

    विधानसभा में चर्चा के दौरान हंगामा व तीखी नोकझोंक

    विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन का माहौल कई बार गरमा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।
    कुछ विधायक इस प्रणाली को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बता रहे थे, जबकि कुछ इसे स्थानीय निकायों में अस्थिरता बढ़ाने वाला मान रहे थे।
    हालांकि सभी आपत्तियों को निपटाते हुए अंततः विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
    विधानसभा के बाहर भी राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएँ लगातार आ रही हैं।

    आगे क्या?— नियमावली में बड़े बदलाव जल्द

    सरकार अब इस नई प्रणाली को लागू करने के लिए नियमावली में बदलाव की तैयारी कर रही है।
    जैसे ही नए नियम अधिसूचित होंगे, आगामी निकाय चुनाव सीधे चुनाव प्रणाली के तहत कराए जाएंगे।
    इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी नए प्रारूप में मतदान और गिनती की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त संसाधन और तकनीकी तैयारी करनी होगी।

    Sanjay
    Author: Sanjay

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