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    गाडी का हॉर्न बजाने पर किया हमला, फिर किया यह कांड

    आज कल लोगो में गुस्सा भरा पड़ा है, लोग छोटी – छोटी बातो पर गुस्सा करकर बड़ा विवाद खड़ा कर लेते है। इसी गुस्से से जुड़ा एक मामला पुणे के पाषाण सर्कल के पास घटित हुआ जहा बुधवार रात एक सड़क विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब एक दंपत्ति पर छह लोगों के एक समूह ने लाठी-डंडों और पत्थरों से बेरहमी से हमला कर दिया। मामला देर रात करीब 11 बजे का है, जब अमलदेव पीवीके रमन और उनकी पत्नी केतकी अपने दोस्तों के साथ डिनर के बाद मुकुंदनगर से घर लौट रहे थे।

    ऐसे हुआ हादसा

    पीड़ितों के अनुसार, रास्ते में एक एक्टिवा स्कूटर पर सवार दो लोगों ने बार-बार उनकी कार को रोकने की कोशिश की। जब अमलदेव ने हॉर्न बजाकर आगे निकलने की कोशिश की, तो स्कूटी सवारों ने आक्रामक व्यवहार दिखाया। दंपत्ति के अनुसार, दोनों हमलावर नशे में प्रतीत हो रहे थे।

    केतकी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया, “एक युवक ने हमारी कार की खिड़की पर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया और करीब 20 मीटर तक पीछा किया। जब हमने गाड़ी रोककर बात करने की कोशिश की, तभी उस युवक ने मेरे पति पर हमला कर दिया।”

    जल्द ही चार अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और छह लोगों के इस गिरोह ने अमलदेव को जमीन पर गिराकर लाठियों और पत्थरों से बुरी तरह पीटा। केतकी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उनके पेट में लात मारी और चेहरे पर भी वार किया।

    कार को भी पहुंचाया नुक्सान

    हमले के दौरान दंपत्ति की कार को भी निशाना बनाया गया। हमलावरों ने भारी पत्थरों से खिड़कियों और हेडलाइट्स को तोड़ डाला, जिससे वाहन का अंदरूनी हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।

    घटना के बाद केतकी ने अपने भाई को फोन किया, जो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और दंपत्ति को चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन लेकर गया। बाद में घायल अमलदेव को औंध के साईं श्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उनकी नाक टूटी है और कान पर गंभीर चोटें हैं, जबकि केतकी को भी पेट में सूजन और अन्य अंदरूनी चोटें आई हैं।

    केतकी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि हमला होते समय आसपास मौजूद लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने कहा, “सबसे दुखद बात ये रही कि कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया।”

    FIR दर्ज, जांच जारी

    चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन में इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 118(1), 126(2), 115(2), 352, 324(4) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

    पुलिस के एक वरिष्ठ निरीक्षक ने पुष्टि करते हुए कहा, “हमले की जांच चल रही है, और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।”

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    Suyash Gupta
    Author: Suyash Gupta

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