spot_img
होमBhopal ( M.P )भोपाल में पालतू कुत्ता पालना हुआ नियमों के दायरे में: रजिस्ट्रेशन नहीं...

भोपाल में पालतू कुत्ता पालना हुआ नियमों के दायरे में: रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 10 गुना तक देना होगा जुर्माना

नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए लागू किए नए नियम

भोपाल नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों के पंजीकरण और उनकी निगरानी को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। Bhopal Dog Rules 2026 के तहत अब प्रत्येक पालतू कुत्ते का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य शहर में पालतू पशुओं का रिकॉर्ड तैयार करना, सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और जिम्मेदार पालतू पशु पालन को प्रोत्साहित करना है। नए नियम लागू होने के बाद बिना पंजीकरण के कुत्ता पालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर लगेगा 10 गुना जुर्माना

नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो उसे सामान्य शुल्क की तुलना में 10 गुना अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। नगर निगम का मानना है कि इससे लोग समय पर पंजीकरण कराएंगे और नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा पालतू कुत्तों के टीकाकरण, स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड और पहचान संबंधी जानकारी भी निगम के पास उपलब्ध रहेगी। इससे किसी भी आपात स्थिति या विवाद की स्थिति में प्रशासन को आवश्यक जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

सार्वजनिक स्थानों पर भी बढ़ेगी निगरानी

नए नियमों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों को घुमाने वाले मालिकों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। नगर निगम नागरिकों से अपील करेगा कि वे अपने पालतू पशुओं को नियंत्रित रखें और स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करें। अधिकारियों के अनुसार पार्कों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर पालतू जानवरों के कारण होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

जिम्मेदार पालतू पशु पालन को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि पालतू कुत्तों का पंजीकरण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पशुओं और नागरिकों दोनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। रजिस्ट्रेशन से खोए हुए पालतू जानवरों की पहचान आसान होगी, टीकाकरण की निगरानी बेहतर होगी और शहर में पालतू पशुओं का सटीक डेटा उपलब्ध रहेगा। इससे नगर निगम को पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी।

भोपाल में लागू होने जा रहे Bhopal Dog Rules 2026 को शहर में पालतू पशु प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। नगर निगम का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि लोगों को जिम्मेदार पालतू पशु पालन के लिए प्रेरित करना है। ऐसे में पालतू कुत्ता पालने वाले नागरिकों के लिए समय पर रजिस्ट्रेशन कराना और नए नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

Sanjay
Author: Sanjay

हमारे 'आप भी बने पत्रकार' अभियान से जुड़ें और आज ही नागरिक पत्रकार बनें! अपनी कहानियाँ और विचार Bhagya Vidhata के साथ साझा करें और अपनी खबरें हमारी पत्रिका और ऑनलाइन वेबसाइट में प्रकाशित होते देखें। आपकी खबर भेजने के लिए यहाँ क्लिक करे!

RELATED ARTICLES

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

WhatsApp पर जुड़े

ताज़ा और एक्सक्लूसिव हॉट अपडेट्स के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप में शामिल हों!

यह खबरें भी पढ़ें

लोकल खबरे