मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की विशेष पहल से भिक्षावृत्ति मुक्त जिला बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने भीख मांगने वालो की सूचना देने वालों को एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। इसी के तहत, छह सूचनादाताओं को यह राशि प्रदान की गई है।
कलेक्टर आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, किसी भी भिक्षु को भिक्षा देना या उनसे सामान खरीदना अवैध है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 2 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति करता पाया जाता है, तो उसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा को (मोबाइल नंबर: 9691494951) पर दी जा सकती है। सूचना सही पाए जाने पर सूचना देने वाले को एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
कलेक्टर की इस पहल का उद्देश्य इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त जिला बनाना और इस सामाजिक बुराई का समूल निवारण करना है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के इस कदम को चौतरफा तारीफे मिल रही है और लोगो द्वारा ऐसी व्यवस्था पुरे प्रदेश में लागू करने की मांग की जा रही है।