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    निजी स्कूलों की मान्यता के लिए नए निर्देश जारी, जानें पूरी प्रक्रिया

    कक्षा 1 से 8 तक के निजी विद्यालय अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नई मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए 23 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए RTE एमपी मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से निजी स्कूल अपने मोबाइल से आवश्यक जानकारी भरकर, फोटो और दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य शिक्षा केंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए है की सभी निजी विद्यालयों को इस प्रक्रिया की जानकारी देकर समय सीमा के भीतर नई मान्यता या नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी कराएं। जिन स्कूलों की मान्यता मार्च 2025 में समाप्त हो रही है, वह समय पर मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे। यदि कोई स्कूल अपनी कक्षाओं में वृद्धि करना चाहता है, तो वह भी इस प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है।

    जो निजी स्कूल निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं करेंगे, वह आगामी सत्र में स्कूल संचालन के लिए पात्र नहीं होंगे। विस्तृत निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए हैं, जो एमपी एजुकेशन पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in और आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं।

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