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    नगर निगम की चेतावनी: 31 मार्च तक नहीं चुकाया संपत्ति कर, तो भरनी होगी दोगुनी राशि!

    भोपाल नगर निगम ने करदाताओं को आगाह किया है कि यदि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर का भुगतान 31 मार्च 2025 तक नहीं करते, तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। तय समयसीमा में भुगतान करने वालों को 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि देरी करने वालों को अगले वित्तीय वर्ष से कर की दोगुनी रकम चुकानी पड़ेगी।

    छूट का लाभ उठाने के लिए जल्द करें भुगतान

    नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों की संपत्ति उनके निजी आवासीय उपयोग में है, उन्हें विशेष रूप से 50% की छूट दी जा रही है। यह लाभ केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगा, जो निर्धारित समय के भीतर संपत्ति कर का भुगतान करेंगे। 31 मार्च 2025 के बाद यह छूट पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष से संपत्ति कर का निर्धारण वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर किया जाएगा, जिससे कर की राशि दोगुनी हो जाएगी।

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    छुट्टियों में भी खुले रहेंगे नगर निगम कार्यालय

    करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल नगर निगम ने यह फैसला लिया है कि उसके सभी जोनल एवं वार्ड कार्यालय रविवार सहित अन्य अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। नागरिक इन कार्यालयों में जाकर न केवल संपत्ति कर बल्कि अन्य करों का भुगतान भी कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, डिजिटल माध्यम से भुगतान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि करदाता घर बैठे ऑनलाइन भुगतान कर सकें।

    आर्थिक बोझ से बचें

    भोपाल नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे अनावश्यक वित्तीय दबाव से बचने के लिए जल्द से जल्द संपत्ति कर जमा करें। निगम ने दोहराया कि 31 मार्च 2025 के बाद 50% की छूट समाप्त हो जाएगी और लंबित कर की राशि दोगुनी कर दी जाएगी।

    अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचने के लिए समय पर संपत्ति कर का भुगतान करें और बेवजह की परेशानी से बचें!

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