शादीशुदा आदमी से प्रेम करना महिला को पड़ा भारी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा क्षेत्र में 2021 में हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी महिला सम्मोबाई को आजीवन कारावास और 1,000 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला पति के प्रेम संबंधों के चलते गहराए घरेलू विवाद का था, जिसमें सम्मोबाई ने अपने पति की प्रेमिका रुक्मिणी बाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को खाई में फेंक दिया था।
हत्या का खुलासा:
3 फरवरी 2021 को बंजारी माता नाला स्थित खाई में एक महिला का कंकाल मिला था। ग्राम हल्का के कोटवार को यह जानकारी जानवर चराने वाले ग्रामीणों ने दी थी। जांच में सामने आया कि महिला की हत्या कर शव को खाई में फेंका गया था। पुलिस ने मृतका की पहचान रुक्मिणी बाई के रूप में की और मामला हत्या का पाया गया।
हत्या का कारण:
जांच में पता चला कि सम्मोबाई को अपने पति और रुक्मिणी बाई के बीच चल रहे प्रेम संबंधों की जानकारी थी। इस बात से नाराज होकर उसने गुस्से में आकर रुक्मिणी बाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया।
अपर लोक अभियोजक केके तिवारी ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एसवीएस बुंदेला की अदालत ने सम्मोबाई को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायालय का फैसला:
मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र गर्ग ने बताया कि यह मामला अपराध क्रमांक 32/2021 और प्रकरण क्रमांक 53/2021 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस की गहन जांच और अभियोजन की ठोस पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाई जा सकी। यह घटना घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों के कारण उत्पन्न तनाव का गंभीर उदाहरण है।
यह फैसला समाज में बढ़ते घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो अक्सर हिंसक घटनाओं में तब्दील हो जाते हैं।