भोपाल के संपत्ति करदाताओं के लिए राहत की खबर है। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले लोगों को 6 प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था की है। करदाताओं की सुविधा को देखते हुए अवकाश के दिन भी नगर निगम के जोन और वार्ड कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि लोग समय पर अपना संपत्ति कर जमा कर सकें। इसके अलावा सोमवार को भी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। निगम की इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें छूट का लाभ दिलाना है।
अवकाश के दिन खुले रहेंगे जोन-वार्ड कार्यालय
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए नगर निगम ने विशेष व्यवस्था की है। अवकाश होने के बावजूद जोन और वार्ड स्तर के कार्यालय खुले रखे जाएंगे। यहां नागरिक संपत्ति कर से संबंधित जानकारी लेने के साथ ही अपना बकाया टैक्स भी जमा कर सकेंगे। इससे उन लोगों को विशेष राहत मिलेगी, जो कामकाजी दिनों में कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। निगम की ओर से करदाताओं से अपील की गई है कि वे आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते अपना टैक्स जमा करें।
6 प्रतिशत छूट का मिलेगा लाभ
समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले पात्र करदाताओं को 6 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा। यह छूट संपत्ति मालिकों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकती है। नगर निगम की ओर से टैक्स वसूली बढ़ाने और नागरिकों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह राहत दी जा रही है। करदाता अपने संबंधित जोन या वार्ड कार्यालय में जाकर भुगतान प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध होने पर नागरिक घर बैठे भी टैक्स जमा कर सकते हैं।
सोमवार को भी जारी रहेगी राहत
नगर निगम ने करदाताओं को अतिरिक्त समय देते हुए सोमवार को भी टैक्स जमा करने की सुविधा जारी रखने का फैसला किया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जो अवकाश के दौरान भुगतान नहीं कर पाएंगे। निगम के इस कदम से टैक्स जमा करने के लिए नागरिकों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा और कार्यालयों में अचानक बढ़ने वाली भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि नागरिक निर्धारित समय के भीतर टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाएं। समय पर संपत्ति कर जमा करने से न केवल करदाताओं को आर्थिक राहत मिलती है, बल्कि नगर निगम को शहर में सड़क, सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं के संचालन के लिए आवश्यक राजस्व भी प्राप्त होता है।


